हरियाणा में 31 मई तक पानी-सीवेज बिल चुकाने वालों का ब्याज व जुर्माना माफ

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चंडीगढ़, 07 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने शहरों में पानी और सीवेज का बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को राहत दी है। ऐसे उपभोक्ता अगर 31 मई तक पानी और सीवेज का बिल चुकाते हैं तो उनका पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीना ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पानी तथा सीवेज के बिल का समय पर भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर हर बार दस प्रतिशत की दर से ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में लाखों परिवारों पर बड़ी रकम बकाया खड़ी है। इन्हें राहत देते हुए व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए बिलों के बकाया पर सौ प्रतिशत अधिभार की छूट दी जाएगी, यदि बिलों का भुगतान 31 मई तक कर दिया जाए। हालांकि यह छूट केवल मीटरयुक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को दी जाएगी। यदि मीटर रहित कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति वाला कोई उपभोक्ता इस छूट का लाभ लेने का इच्छुक है, तो उसे पहले मीटर लगवाना होगा। विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने वाले लोगों के कनेक्शन पहली जून से काट दिए जाएंगे। इसके अलावा अवैध कनेक्शन काटने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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