हरियाणा के गांवों में खुलेंगे हर-हित स्टोर, मंत्रिमंडल की बैठक में दी मंजूरी

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हरियाणा के गांवों में खुलेंगे हर-हित स्टोर, मंत्रिमंडल की बैठक में दी मंजूरी


- शामलात जमीन देने का अधिकार डीसी कोचंडीगढ़, 10 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा के गांवों में हर-हित स्टोर खोलने के लिए अब चंडीगढ़ से मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत की शामलात जमीन पर स्टोर बनाने के लिए संबंधित उपायुक्त को 20 वर्ग गज तक जगह पट्टे पर देने की मंजूरी का अधिकार मिल गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

शनिवार को यहां सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में प्रदेश में 5,000 हर-हित स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश अभी करीब 1,400 स्टोर ही चल रहे हैं। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्रैंचाइजी मॉडल पर हर-हित रिटेल चेन चला रहा है। गांवों में नए स्टोर खोलने के लिए जमीन की उपलब्धता और मंजूरी की प्रक्रिया अहम अड़चन थी। अभी ग्राम पंचायत की शामलात देह से ऐसी छोटी जगह पट्टे पर देने के हर प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी थी। नए प्रावधान के बाद संबंधित उपायुक्त जिला स्तर पर ही प्रस्ताव को मंजूरी दे सकेंगे। इससे स्टोर खोलने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

संशोधित नियमों के तहत ग्राम पंचायत की शामलात जमीन में से 20 वर्ग गज तक का टुकड़ा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को हर-हित स्टोर के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टे की अवधि एक बार में अधिकतम पांच साल होगी। इसे अधिकतम तीन साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा। पट्टे की राशि और दूसरी शर्तें राज्य सरकार समय-समय पर तय करेगी। कैबिनेट ने नियमों में यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की फ्रैंचाइजी के जरिए शामलात जमीन पर हर-हित स्टोर चलाना सब-लीज नहीं माना जाएगा। इससे कॉरपोरेशन के लिए फ्रैंचाइजी मॉडल के तहत स्टोर संचालित करना आसान होगा। संशोधन को ‘हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) पांचवां संशोधन नियम, 2026’ नाम दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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