हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लगेगी शिक्षकों की नई तबादला नीति पर मोहर
चंडीगढ़, 17 जून (हि.स.)। हरियाणा में कई संशोधनों के बाद अध्यापकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार हो गई है। विभाग ने नई पॉलिसी में पुरानी शर्तों को खत्म कर दिया है। आगामी 22 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। नई पॉलिसी में 120 अंकों की रैकिंग के आधार पर ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई नई ट्रांसफर पॉलिसी में तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें उम्र, अनुभव और विशेष श्रेणी है, जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। अनुभव और उम्र के 30-30 अंक मिलेंगी, जबकि विशेष श्रेणी के 60 अंक निर्धारित किए गए हैं।
नई नीति में पहली बार अनुभव को तबादला प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। आयु के लिए शिक्षक की पात्रता तिथि तक की पूरी आयु की गणना की जाएगी। विशेष श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों को 10-10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। इनमें महिला शिक्षक, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही, विधवा अथवा सिंगल पैरेंट शिक्षिकाएं, कपल्स केस, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों के जीवनसाथी, गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक या उनके आश्रित, दिव्यांग शिक्षक तथा दिव्यांग बच्चों वाले शिक्षक शामिल हैं।
नई नीति में सिंगल पैरेंट शिक्षकों को विशेष राहत देते हुए 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी नियमों को अधिक समावेशी बनाया गया है। अब 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी शिक्षक सुरक्षित श्रेणी के दायरे में आएंगे।
सरकार ने सुरक्षित श्रेणी के प्रावधानों का विस्तार करते हुए सेवानिवृत्ति से पूर्व संरक्षण अवधि को 12 माह से बढ़ाकर 18 माह करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 18 महीने या उससे कम समय शेष होगा, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया से विशेष राहत मिल सकेगी। नई नीति में कुछ पुराने प्रावधानों को समाप्त भी किया गया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

