सिरसा: निजी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य : डा. दर्शना सिंह

सिरसा: निजी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य : डा. दर्शना सिंह
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सिरसा: निजी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य : डा. दर्शना सिंह


चार प्ले स्कूल को जारी किए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

सिरसा, 6 दिसंबर (हि.स.)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने चार स्कूलों को पंजीकरण सर्टिफिकेट वितरित किए। उन्होंने स्टेपिंग स्टोन इंटरनेशनल प्ले स्कूल ऐलनाबाद, सर्वाेदय प्ले स्कूल खारियां, इंडियन प्ले स्कूल बनवाला, जी स्टार स्कूल कुस्सर शामिल है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी निजी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल केवल तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए मान्य है। स्कूल संचालकों को गाइडलाइन के अनुसार आवेदन स्थानीय लघु सचिवालय सिरसा स्थित वाणिज्य में जिला बाल संरक्षण ईकाई में किया जा सकता है। आवेदन फार्म के साथ जमीनी दस्तावेज, फायर सेफ्टी, सीओ रिर्पो, सोसायटी रजिस्ट्रेशन सहित अन्य जानकारी फार्म में दर्ज करवानी अनिवार्य है। प्ले स्कूल को कक्षा में 20 बच्चों पर एक अध्यापक और एक केयरटेकर रखना जरूरी है। विश्राम के लिए विश्राम कक्ष, लड़के व लड़कियों के लिए चाइल्ड फे्रंडली शौचालय जरूी है। उन्होंने बताया कि खेलकूद गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड व सीसीटीवी कैमरा होने अनिवार्य है। वर्तमान समय में निजी प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए कोई फीस नहींं ली जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/रमेश /संजीव

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