‘हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026’ लागू

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-ट्रैवल एजेंट अब नहीं दिलाएंगे विदेश में नौकरी

चंडीगढ़, 06 मई (हि.स.)। हरियाणा के युवाओं को विदेश में नौकरी, वर्क परमिट और मोटी कमाई के सपने दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले एजेंटों के खिलाफ हरियाणा सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। सरकार ने ट्रैवल एजेंटों से जुड़े कानून में बदलाव करते हुए नया संशोधित कानून लागू कर दिया है। अब कोई भी ट्रैवल एजेंट विदेश में नौकरी दिलाने, भर्ती कराने या रोजगार के नाम पर लोगों को बाहर भेजने का दावा नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर एजेंट के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई होगी।

सरकार ने साफ कर दिया है कि विदेश में रोजगार से जुड़े सभी मामलों पर केवल केंद्र सरकार का कानून ही लागू होगा। नए कानून की विस्तृत नियमावली अभी जारी की जाएगी। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी वीजा, मानव तस्करी और करोड़ों की ठगी के कई मामले सामने आए थे। इसी को देखते हुए सरकार ने ‘हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026’ लागू किया है। यह कानून केवल ट्रैवल और टूर सेवाओं तक एजेंटों की भूमिका सीमित करता है। अब एजेंट टिकट, टूर पैकेज और यात्रा व्यवस्था तक ही काम कर सकेंगे। विदेश में नौकरी दिलाने का दावा करना सीधे कानून के दायरे में आएगा।

इस कानून की सबसे अहम और नई व्यवस्था ‘लोकपाल सिस्टम’ को माना जा रहा है। अब किसी व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पर ठगी होती है तो उसे सीधे पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पीडि़त लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकेगा, जहां मामले की सुनवाई होगी। जरूरत पडऩे पर ही मामला पुलिस को सौंपा जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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