संपत्ति विवरण नहीं जमा करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा: हरियाणा शिक्षा विभाग

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चंडीगढ़, 12 जून (हि.स.)। हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं जमा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। निदेशालय की ओर से इससे पहले 13 मई 2026 और 18 मई 2026 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति को देखते हुए अब दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं।

निदेशालय की ओर से इस संबंध में दूसरा रिमांइडर जारी करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रॉपर्टी रिटर्न भरवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय की ओर से इससे पहले 13 मई 2026 और 18 मई 2026 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति को देखते हुए अब दोबारा निर्देश जारी किए गए हैं।

विभाग ने पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है और इसके कारण उसका वेतन रुकता है, तो इसके लिए संबंधित कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगा। निदेशालय ने इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा विभाग के इस कदम को कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और संपत्ति विवरण को अद्यतन रखने की दिशा में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के सभी सरकारी कर्मचारियों से वित्त वर्ष 2025-26 का प्रॉपर्टी रिटर्न तथा जिन कर्मचारियों के पूर्व वर्षों के प्रॉपर्टी रिटर्न लंबित हैं, उन्हें भी तत्काल भरवाना सुनिश्चित किया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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