हरियाणा : एक साल बाद सूचना आयुक्त की नियुक्ति रद्द

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नियुक्ति आदेश में नाम था, शपथ ग्रहण में नहीं हुई शामिल

चंडीगढ़, 25 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त पद पर प्रियंका धोपरा की नियुक्ति का आदेश जारी होने के करीब 14 महीने बाद उसे निरस्त कर दिया है। 23 मई 2025 के आदेश में भिवानी जिला अदालत की प्रियंका धोपरा समेत छह लोगों को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। हालांकि 26 मई को हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई थी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश में 23 मई 2025 के आदेश के तहत प्रियंका धोपरा से संबंधित नियुक्ति को रद्द किया गया। इसकी प्रतियां पांच अगस्त को संबंधित अधिकारियों को भेजी गईं। मामला इसी साल मई में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एडवोकेट हेमंत कुमार ने उठाया था। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राज्य सूचना आयोग समेत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी। खासतौर पर उन्होंने प्रियंका की नियुक्ति पर सरकार की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

सरकार ने मार्च 2025 में सूचना आयुक्त पदों के लिए 349 आवेदकों की सूची जारी की थी, लेकिन सर्च कमेटी की शॉर्टलिस्टिंग, चयन समिति के समक्ष रखे नाम और अंतिम चयन के आधार सार्वजनिक नहीं किए गए। इस बीच 20 अप्रैल 2026 को वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सूरा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया और 24 अप्रैल को उन्हें शपथ दिलाई गई। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उनका नाम पहले की चयन प्रक्रिया में विचाराधीन था और क्या उनकी नियुक्ति का प्रियंका धोपरा प्रकरण से कोई संबंध था। हालांकि उपलब्ध नियुक्ति आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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