हरियाणा रोडवेज की बसों में दिव्यांगों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू

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चंडीगढ़, 22 मई (हि.स.)। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हरियाणा रोडवेज की बसों में 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगजनों को मुफ्त यात्रा सुविधा लागू कर दी है।

यह सुविधा पूरे हरियाणा के साथ-साथ दिल्ली और चंडीगढ़ क्षेत्र तक लागू होगी। परिवहन विभाग की ओर से मुफ्त बस यात्रा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू की ओर से हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि रोडवेज की बसों में दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा लागू की जाए। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से शुक्रवार काे जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद इसे लागू किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर व्यवस्था को प्रभावी ढंग लागू करें।

हालांकि, यह सुविधा केवल हरियाणा के निवासियों को मिलेगी। इसके लिए पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को यूडीआईडी (यूनिक दिव्यांग पहचान-पत्र) कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा, जिसे यात्रा के दौरान मांगने पर दिखाना होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक सहायक/अटेंडेंट को भी निशुल्क यात्रा की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन यह सुविधा केवल उसी स्थिति में मान्य होगी जब सहायक दिव्यांग व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से दिव्यांगजन संगठनों द्वारा सार्वजनिक परिवहन में अधिक सुविधाएं देने की मांग उठाई जा रही थी। ऐसे में यह फैसला हजारों जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने वाला साबित होगा। वहीं, दिव्यांगजनों ने भी सरकार द्वारा मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू करने का सराहना करते हुए इस फैसले को सामाजिक संवेदनशीलता और दिव्यांग अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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