हरियाणा में क्लर्क भर्ती के बदले नियम : क्लेरिकल (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट लागू

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-क्लर्क भर्तियों में अब 65 प्रतिशत सीधी भर्ती और 30 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे पद

चंडीगढ़, 05 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने क्लर्क भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा क्लेरिकल (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट-2026 लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब राज्य में क्लर्कों की भर्ती, प्रमोशन, सेवा शर्तें, वरिष्ठता, प्रोबेशन और कंप्यूटर योग्यता एक समान नियमों के तहत तय होगी।

सरकार का उद्देश्य अलग-अलग विभागों में बिखरी व्यवस्था को खत्म कर एक कॉमन कैडर सिस्टम लागू करना है। नए कानून के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त होने वाले क्लर्क अब एक साझा ढांचे यानी कॉमन कैडर का हिस्सा होंगे। इसमें केवल नई नियमित नियुक्तियां शामिल होंगी। पहले से कार्यरत क्लर्कों पर यह कानून लागू नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाएं, राजभवन और कानून लागू होने से पहले नियुक्त कर्मचारी भी इससे बाहर रहेंगे।

अब सिर्फ क्लर्क (लिपिक) ही नहीं बल्कि क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिस्पेचर, रिकार्ड कीपर, कैशियर, केयर टेकर, स्टोर कीपर और पीबीएक्स क्लर्क जैसे पद भी इसी श्रेणी में शामिल होंगे। सरकार ने भर्ती का स्पष्ट फॉर्मूला तय किया है। 65 प्रतिशत पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। 30 प्रतिशत पद ग्रुप-डी कर्मचारियों को प्रमोशन से भरे जाएंगे। वहीं 5 प्रतिशत पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए होंगे। जरूरत पडऩे पर ट्रांसफर या डेपुटेशन का भी प्रावधान रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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