बैंक घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

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नियमित जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़, 15 सितंबर (हि.स.)। आईडीएफसी बैंक घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईएएस पंकज अग्रवाल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की है। पंचकूला अदालत पहले ही इस याचिका को खारिज कर चुकी है। यह मामला उस समय का है, जब पंकज अग्रवाल हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत थे और उन पर आईडीएफसी बैंक में खाते खोलने की मंजूरी देने से जुड़ी अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने इस घोटाले में 8 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया था।जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेएस बेदी ने मामले में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसका का नाम मूल प्राथमिकी में शामिल नहीं था। साथ ही जांच के दौरान उनके कब्जे से कोई नकदी, संपत्ति, जाली दस्तावेज, चेक, उपकरण अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।

याचिका में यह भी कहा गया कि मामले की जांच अब पूरी हो चुकी है और सीबीआई की ओर से चालान अथवा अंतिम रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जा चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष यह आधार रखा गया कि जब जांच पूरी हो चुकी है और आरोप संबंधी दस्तावेज अदालत के समक्ष दाखिल किए जा चुके हैं, ऐसे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पंकज अग्रवाल की नियमित जमानत याचिका स्वीकार करने का आग्रह किया गया। मामले में हाई कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर मामले की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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