हिसार : नाबालिग को गुजरात में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद

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हिसार : नाबालिग को गुजरात में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल

की अदालत ने सुनाया फैसला

दोषी पर 1.05 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

हिसार, 11 सितंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं

सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाकर

करीब पांच महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी सचिन को 20 साल कैद की सजा सुनाई

है। अदालत ने दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं

भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत में चले मामले के अनुसार वर्ष 2022 में

दर्ज केस में आरोप था कि सचिन एक मई 2022 को नाबालिगा को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया

और वहां एक कमरे में करीब पांच महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा। पीड़िता ने अदालत में

बयान दिया कि आरोपी उसे धमकाता था और कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ मारपीट

भी करता था। भागने की कोशिश करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान पीड़िता

गर्भवती हो गई।

पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस से कार्रवाई की

मांग की। इसके बाद पुलिस ने अक्टूबर 2022 में उसे गुजरात से बरामद किया और मजिस्ट्रेट

के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया। मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और बयानों के आधार

पर अदालत ने सचिन को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 1.05 लाख रुपये जुर्माने की

सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

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