हरियाणा में लिव-इन-रिलेशनशिप का हाे पंजीकरण

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हरियाणा में लिव-इन-रिलेशनशिप का हाे पंजीकरण


- रेवाड़ी के विधायक बोले, मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे पंजीकरण की मांग

चंडीगढ़, 23 दिसंबर (हि.स.)। रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने लिव-इन-रिलेशनशिप के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे सामाजिक ताना-बाना और पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लिव-इन-रिलेशनशिप का पंजीकरण शुरू किया जाए ताकि रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का सरकार के पास पूरा आंकड़ा हो। विधायक ने मांग की कि सरकार को लिव-इन-रिलेशनशिप के मानदंड तय करने के लिए कमेटी गठित करनी चाहिए।

एमएलए हॉस्टल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि समाज में लिव-इन-रिलेशनशिप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह खराब हो रही है। लिव-इन-रिलेशनशिप को कानून मान्यता देने के लिए उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर पंजीकरण जरूरी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लिव-इन-रिलेशनशिप पंजीरण का प्रावधान किया गया, जिसके मानदंड और नियम तय किए गए हैं। हरिद्वार में लिव-इन-रिलेशनशिप के 40 मामले सामने आए, जब पंजीरकण कराने के निर्देश दिए गए तो उनमें से 13 मामले ऐसे थे, जो शादीशुदा थे।

विधायक ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण से महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और छोड़ने के बाद हताशा में जीवन लीला को समाप्त करने वाले कदमों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप के मामलों में आत्महत्या का ग्राफ भी बढ़ रहा है। उनके रेवाड़ी जिले में तीन मामले सामने आए हैं।

रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप में पंजीकरण शुरू करने की मांग को लेकर वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुलाकात के दौरान लीव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए मानदंड और नियम बनाने के लिए कमेटी गठित करने की मांग करेंगे। इससे सामाजिक ताना-बाना नहीं बिगड़ेगा और पारिवारिक रिश्ते भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से मानदंड तय किया गया है कि यदि छह महीने तक कोई लिव-इन-रिलेशनशिप को पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल सजा का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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