नूंह के राशन डिपो में अनियमितताएं पर लाइसेंस रद्द, डिपो धारक के विरुद्ध एफआईआर
चंडीगढ़, 29 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अनियमितताएं बरतने के आरोप में नूंह जिले के एक डिपो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और डिपो का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि पिछले दिनों नूंह जिले के उपायुक्त को गांव देवला नंगली में राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय ने विस्तृत जांच के लिए एक कमेटी गठित की।
कमेटी ने गांव देवला नंगली जाकर डिपो धारक बीरसिंह के डिपो की भौतिक जांच की। कमेटी द्वारा जांच में धारक के स्टॉक में 39.94 क्विंटल गेहूं कम पाई गई। इसी तरह 10.45 क्विंटल बाजरा कम पाया गया। डिपो स्टॉक में 12 किलोग्राम चीनी अधिक मिली।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि विभाग किसी भी तरह की अनियमितताएं और गड़बड़ियाें के विरुद्ध तुरंत एक्शन लेगा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर अनियमितताएं बरतने के आरोप में जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय के आदेश पर डिपो धारक बीरसिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके साथ ही विभाग ने गांव देवला नंगली के इस डिपो का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
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