मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना से समाप्त होगी आयु सीमा

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना से समाप्त होगी आयु सीमा
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मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना से समाप्त होगी आयु सीमा


हरियाणा सरकार का फैसलाः अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, 6 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा।

इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवर पाल भी मौजूद रहे।

नायब सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरा किया जाए। इसके साथ ही आगामी 15 जुलाई से कालका में सेब मंडी में भी कार्य शुरू किया जाए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता न होने या अन्य विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण देरी से क्रियान्वित होती है। ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर प्रदेश में भी हरियाणा गति शक्ति बनाया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/प्रभात

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