कैबिनेट फैसला : प्रमोशन से भरे जाएंगे फोरेस्ट रेंजर के 50 फीसदी पद

कैबिनेट फैसला : प्रमोशन से भरे जाएंगे फोरेस्ट रेंजर के 50 फीसदी पद
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कैबिनेट फैसला : प्रमोशन से भरे जाएंगे फोरेस्ट रेंजर के 50 फीसदी पद


मुख्य वन्य जीव वार्डर का पद राज्य नियमों से हटा

चंडीगढ़, 3 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा में वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत फोरेस्ट रेंजर के पचास प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। बाकी पचास प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम-1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। इससे पहले 67 प्रतिशत पद डायरेक्ट भर्ती से और 33 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाते थे।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से भी इस संदर्भ में सिफारिश की हुई थी। इसी के चलते सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। वर्तमान में विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं। इनमें 67 प्रतिशत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा 33 प्रतिशत पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है।

हरियाणा सरकार ने मुख्य वन्य जीव वार्डन के पद को राज्य नियमों से हटा दिया है। इस पद को केंद्र सरकार ने भारतीय वन सेवा (हरियाणा कैडर) में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया है। कैबिनेट ने हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ग्रुप -ख) सेवा नियम-1998 में संशोधन को मंजूरी दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

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