कैबिनेट बैठक : परिवहन विभाग के निरीक्षक भी कर सकेंगे अब चालान
मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने दिए अधिकार
चंडीगढ़, 3 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा में अब ट्रांसपोर्ट विभाग के इंस्पेक्ट भी चालान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने तथा प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे है।
बैठक में परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में राज्य में परिवहन निरीक्षकों के 114 पद हैं, परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 डीटीओ-सह-सचिव आरटीए, 22 मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) और 7 सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे।
राज्य भर में विस्तारित प्रवर्तन क्षमताओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को चालान करने की शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दी है। इस निर्णय से परिवहन विभाग के अंदर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना है,जिससे पूरे राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित हो सके। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर अब चालान जारी करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगें,यदि संबंधित डीटीओ-सह-सचिव आरटीए द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए हों और परिवहन आयुक्त से पूर्व अनुमोदन किया हो।
अतिरिक्त अधिकारियों को चालान की शक्तियां देकर सरकार मोटर वाहन अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, इससे राज्य भर में सुरक्षित और अधिक विनियमित परिवहन सेवाओं में सहयोग मिलेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील
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