गुरुग्राम: चुनाव आचार संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें प्रत्याशी: नरेंद्र कुमार दुग्गा

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गुरुग्राम: चुनाव आचार संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें प्रत्याशी: नरेंद्र कुमार दुग्गा


-गुडग़ांव व बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षक ने प्रत्याशियों व अधिकारियों संग की बैठक

गुरुग्राम, 17 सितंबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गुडग़ांव व बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक नरेंद्र कुमार दुग्गा आईएएस ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना करते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाए।

चुनाव पर्यवेक्षक मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में गुडग़ांव व बादशाहपुर विधानसभा के प्रत्याशियों व चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। सामान्य पर्यवेक्षक ने गुडग़ांव विधनसभा में बूथों की संख्या, वोटरों की संख्या व चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर बादशाहपुर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अंकित चोकसे व गुडग़ांव विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रवींद्र कुमार भी मौजूद रहे।

पर्यवेक्षक नरेंद्र कुमार दुग्गा ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाए। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी व्यक्ति करता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए आयोग ने एक उम्मीदवार के खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के नामांकन के साथ ही खर्च का रिकार्ड आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पूरी निगरानी रखी जाए। वहीं शराब की अवैध बिक्री व किसी तरह की वोट खरीद व वोटर धमकाने संबंधित शिकायत पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय आदर्श आचार संहिता की पालना करना अनिवार्य है।

बैठक में गुडग़ांव विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रवींद्र कुमार ने पीपीटी के माध्यम से विधानसभा उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी के प्रचार प्रसार को प्रभावित न करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की जातिगत व धार्मिक टिप्पणी करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। संबंधित व्यक्ति पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल शुरू किया है। जिस पर संबंधित गतिविधि के 48 घंटे पहले आवेदन किया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा

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