गुरुग्राम: कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट करके लाई हरियाणा एसटीएफ

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गुरुग्राम: कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट करके लाई हरियाणा एसटीएफ


-इस साल की यह पांचवीं डिपोर्टेशन

-आरोपी भुप्पी राणा गैंग और बंबीहा गैंग का है मुख्य सदस्य

गुरुग्राम, 11 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा में अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे गैंगस्टर साहिल चौहान (साहिल राणा) को विशेष कार्य बल हरियाणा (एसटीएफ हरियाणा) की टीम ने थाईलैंड से डिपोर्ट किया है। शनिवार को उसे एसटीएफ हरियाणा गुरुग्राम के भौंडसी स्थित कार्यालय लेकर पहुंची। साहिल चौहान भुप्पी राणा गैंग और बंबीहा गैंग का मुख्य सदस्य है। वह मूलरूप से अंबाला जिला के गांव शाहजादपुर का रहने वाला है। साहिल चौहान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का भी मोस्ट मांटेड है।

एसटीएफ हरियाणा की ओर से शनिवार को भौंडसी स्थित अपने कार्यालय में गैंगस्टर साहिल चौहान की डिपोर्टेशन को लेकर जानकारी सांझा की। इस दौरान एसटीएफ के आईजीपी बी. सथीश बालन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आरोपी साहिल चौहान भुप्पी राणा गैंग और बंबीहा गैंग का मुख्य सदस्य है, जो हरियाणा और आसपास के राज्यों में संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। आरोपी हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, डकैती, आपराधिक धमकी तथा आम्र्स एक्ट के उल्लंघन सहित जघन्य अपराधों में शामिल है। उसका प्रभाव यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जिलों में फैला हुआ है। आरोपी ने वर्ष 2016 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उस पर 16 केस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर साहिल चौहान हरियाणा में अंतरराज्यीय लिंक के साथ अपराधिक गतिविधियां करने वाला एक कुख्यात और खतरनाक अपराधी है। साहिल चौहान को मिलकर इस साल अब तक एसटीएफ की ओर से पांच अपराधियों को डिपोर्ट किया गया है। इससे पहले इस अंकित शोकीन, अमन भैंसवाल, सोमबीर मोटा, शीलू दाहर को डिपोर्ट किया जा चुका है।

साहिल चौहान की ओर से बेंगलुरू कनार्टटक में एक मकान के पते पर पासपोर्ट बनवा रखा है। एसटीएफ की ओर से 17 मार्च 2026 को उसका पासपोर्ट जब कराकर उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया। इससे पहले सात जुलाई 2025 को उसकी जानकारी इंटरपोल से सांझा की गई। फिर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। आरोपी के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को दर्ज एफआईआर नंबर-187 में ओपन डेटेड गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे। ये गिरफ्तारी वारंट थाना शाहजादपुर अंबाला से जारी किया गया था। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पंचकूला, नारायणगढ़, यमुनानगर, बलदेव नगर अंबाला, सदर थानेसर कुरुक्षेत्र, चंडी मंदिर पंचकूला, सिटी थाना जगाधरी में केस दर्ज हैं। शाहाबाद में अमन ढाबा पर फायरिंग मामले में उसके खिलाफ शाहाबाद में केस दर्ज है। इसमें उसकी गिरफ्तारी लंबित है। साहिल चौहान को विभिन्न धाराओं में एफआईआर नंबर-8/2017 में सिटी जगाधरी यमुनागर की अदालत ने दोषी ठहराया था। उसे 10 साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई। एसटीएफ के आईजीपी बी. सथीश बालन ने कहा कि एसटीएफ हरियाणा के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयासों को दर्शाती है, जिसके माध्यम से संगठित और हिंसक अपराधों में शामिल भगोड़ों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर वापस लाया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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