गुरुग्राम: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी सौतेेले पिता को साढ़े 3 साल की कैद

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-अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया हैगुरुग्राम, 19 अक्टूबर (हि.स.)। एक सौतेले पिता द्वारा नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए साढ़े 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 21 सितंबर 2020 को थाना सेक्टर-56 गुरुग्राम में एक शिकायत 15 वर्षीय नाबालिक लडक़ी के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने की दर्ज की गई। शिकायत पर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की सम्बन्धित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपी सौतेले पिता को 22 सितंबर 2020 को काबू कर लिया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच करते हुए उसके खिलाफ साक्ष्य व गवाह जुटाए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने दोषी सौतेले पिता को 10 पोक्सो एक्ट एवं 18 पोक्सो एक्ट के तहत साढ़े 3 साल की सजा कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। धारा 506 के तहत दो साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा

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