गुरुग्राम रेरा ने वर्ष 2024 तक के सभी लंबित केसों का किया निपटारा

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गुरुग्राम रेरा ने वर्ष 2024 तक के सभी लंबित केसों का किया निपटारा


-अब रेरा में फैसले के लिए सभी केस 2025 के लंबित हैं

गुरुग्राम, 08 अप्रैल (हि.स.)। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने 2024 तक सभी पेंडिंग शिकायतों का निपटारा करके एक नई कामयाबी हासिल की है। अब उसके सामने फैसले के लिए सभी केस साल 2025 और उसके बाद के हैं। 31 मार्च 2025 तक अथॉरिटी के सामने 2174 केस पेंडिंग थे, जो बुधवार को निपटा दिए गए। साल के हिसाब से पेंडिंग केस 2018 के 15, 2019 के 28, 2020 के 10, 2021 के 74, 2022 के 333, 2023 के 654 व 2024 के 1060 थे। अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि रेरा को केस निपटाने में नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करना है। अथॉरिटी का लक्ष्य केस निपटाने में लगने वाले समय को अभी के 12-15 महीनों से घटाकर 6-9 महीने करना है। कैलेंडर वर्ष 2025 में अथॉरिटी ने केस की मेरिट के हिसाब से रिफंड या देरी से पजेशन चार्ज देने वाली 5024शिकायतों पर फैसला सुनाया।

बयान में कहा गया है कि अथॉरिटी के सामने लिस्टेड सभी केस नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों और कानून के नियमों का पालन करते हुए निपटाए जाते हैं और रेरा एक्ट के सेक्शन 18 में बताई गई राहत केस की खास बातों के हिसाब से दी जाती है। अथॉरिटी ने आगे कहा कि रेरा गुरुग्राम के पास काफी बैकलॉग था और केस पर फैसला होने में काफी समय लगा। फाइल की गई शिकायतों पर फैसले के परसेंटेज के मामले में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वेबसाइट पर रेरा स्टेटस ट्रैकर्स के अनुसार रेरा गुरुग्राम टॉप पर है। रेरा गुरुग्राम ने 17893 शिकायतें दर्ज कीं और 16753 का निपटारा किया। यह 93.62 प्रतिशत है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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