गुरुग्राम: 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

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गुरुग्राम, 11 मई (हि.स.)। यहां की पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार

दो सितंबर 2022 को थाना खेड़की दौला में एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया गया कि 30 अगस्त 2022 को गांव शिकोहपुर निवासी शिवा ने उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत मिलते ही पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की।

गुरुग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवा निवासी गांव शिकोहपुर को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीके से सभी जरूरी सबूत जुटाए। पीड़िता का मेडिकल, आरोपी का डीएनए, घटनास्थल की जांच और गवाहों के बयान चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश किए गए।

गुरुग्राम पुलिस की मजबूत पैरवी और पुख्ता सबूतों के आधार पर 11 मई 2026 को माननीय अदालत ने आरोपी शिवा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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