गुरुग्राम: अवैध रूप से संचालित एवं प्रदूषण के नियमों की अवहेलना पर निजी अस्पताल सील

गुरुग्राम: अवैध रूप से संचालित एवं प्रदूषण के नियमों की अवहेलना पर निजी अस्पताल सील
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गुरुग्राम: अवैध रूप से संचालित एवं प्रदूषण के नियमों की अवहेलना पर निजी अस्पताल सील


-रहिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के गुरुग्राम में मदरहुड अस्पताल का मामला

-सेक्टर-57 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने की सीलिंग की कार्यवाही

गुरुग्राम, 1 जुलाई (हि.स.)। यहां सेक्टर-57 में अवैध रूप से एवं प्रदूषण के नियमों की अवहेलना करने पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल पर 30 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी ठोंका है।

जानकारी के अनुसार सेक्टर-57 के इस अस्पताल को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। मदरहुड नाम से आवासीय क्षेत्र में बिना प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लिए ही अस्पताल को अवैध रूप से चलाया जा रहा था। अस्पताल खुलने के साथ ही इस के आसपास के लोगों की परेशानी हो गई। इस क्षेत्र में यातायात भी एकाएक बढ़ गया। प्रदूषण की खतरनाक स्थिति वहां पर हो गई। सुरक्षा की बात करें तो अस्पताल प्रबंधन ने आवश्यक लाइसेंस अग्नि लाइसेंस, पीसीबी लाइसेंस और नगर नियोजन विभाग से स्वीकृतियां नहीं ले रखी थी। विभाग द्वारा कई रिमाइंडर भेजने के बाद भी इस अस्पताल प्रबंधन ने कोई परवाह नहीं की। जब क्षेत्र के लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो मामला सीएम विंडो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया गया। सीएम विंडो पर शिकायत के आधार पर अस्पताल व लोगों द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई। तथ्य सही पाए जाने पर अस्पताल को नोटिस जारी किए। कई नोटिस भेजे जाने के बाद भी प्रबंधन चैन की नींद सोता रहा। आखिरकार अब नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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