गुरुग्राम: ओम स्वीट्स दुकान पर गोली चलाने के दो दोषियों को 10 साल कैद

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गुरुग्राम: ओम स्वीट्स दुकान पर गोली चलाने के दो दोषियों को 10 साल कैद


-वर्ष 2018 में आरोपियों ने गोली चलाकर दी थी धमकी

गुरुग्राम, 18 दिसंबर (हि.स.)। यहां सेक्टर-46 में ओम स्वीट्स दुकान पर गोली चलाकर जान से मारने की धमकी के दो आरोपियों को गुरुवार को अदालत ने दोषी ठहराया। दोनों को 10 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई।

बता दें कि सेक्टर-50 थाना क्षेत्र में 16 अक्टूबर 2018 को सेक्टर-46 में ओम स्वीट्स दुकान पर तीन युवक पहुंचे। वहां उन्होंने मैनेजर के बारे में पूछताछ की। उन्हें स्टाफ की तरफ से कहा गया कि मैनेजर नवरात्रा काउंटर पर हैं। उस काउंटर पर पहुंचकर युवकों ने मैनेजर को एक पर्ची देकर कहा कि इसे सेठ को दे देना। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने हथियार से फायरिंग कर दी। धमकी देते हुए कहा कि पर्ची अपने सेठ को दे देना, नहीं तो जान से मार देंगे। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायत के आधार पर सेक्टर-50 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों आशु उर्फ हुक्का निवासी गांव जटशाहपुर जिला गुरुग्राम व संजीत निवासी गांव कनोंदा जिला झज्जर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम द्वारा मामले की गहनता से जांच की गई। इस फायरिंग व जान से मारने की धमकी देने के दोनों आरोपियों को गुरुवार को एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने दोषी करार दिया। उन्हें आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 387 के तहत सात वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 के तहत दो वर्ष का कारावास एवं 15 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 120बी के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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