गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की कैद
-दोषी पर अदालत ने 30 हजार जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम, 07 अक्टूबर (हि.स.)। 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सख्त कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी रवि पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के अनुसार 14 अक्टूबर 2021 को एक व्यक्ति ने थाना सदर सोहना में शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से लापता है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग के बरामद होने के बाद मामले में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि निवासी गंगोह, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को 19 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर छह अक्टूबर 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी रवि को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

