गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद, 20 हजार जुर्माना

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गुरुग्राम, 01 अक्टूबर (हि.स.)। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुग्राम पुलिस की ठोस पैरवी के चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने गुरुवार को बताया कि यह मामला 18 सितंबर 2022 का है।

एक महिला ने थाना सेक्टर-5 में शिकायत दी थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। शिकायत पर थाना सेक्टर-5 में संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपांशु (24 वर्ष) निवासी भीमगढ़ खेड़ी, गुरुग्राम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की, साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्रित कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और प्रभावी पैरवी के आधार पर 30 सितंबर 2026 को अदालत ने आरोपी दीपांशु को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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