गुरुग्राम: 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर मंत्री राव नरबीर ने की पहल

-मंत्री ने किसानों व एचएसआईआईडीसी अधिकारियों संग की बैठक
-नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 का लाभ लेने से वंचित किसानों के लिए 15 दिन के लिए पुन: खोला जाएगा पोर्टल
-कासन, कुकड़ोला व सहरावन गांव की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने किया था आंदोलन
गुरुग्राम, 31 जनवरी (हि.स.)। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने शुक्रवार को एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों संग बैठक कर मानेसर तहसील के कासन, कुकड़ोला और सहरावन गांवों की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस जमीन के अधिग्रहण को लेकर किसानों व सरकार के बीच काफी विवाद रहा है। किसानों ने आंदोलन भी किया था।
कैबिनेट मंत्री ने किसानों की मांग पर 3 जनवरी को विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर 31 जनवरी तक पॉलिसी का लाभ देने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए थे। बैठक में किसानों ने कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया कि अधिकतर किसान जो नो लिटिगेशन पॉलिसी-2023 का लाभ लेने के इच्छुक थे। वे समय रहते इसका लाभ नहीं ले पाए। राव नरबीर सिंह ने किसानों की मांग पर संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पालिसी का लाभ लेने से वंचित रहे किसानों के लिए पोर्टल को पुन: 15 दिन के लिए खुलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वंचित किसानों के लिए अंतिम अवसर है। इसके उपरांत पोर्टल को नही खोला जाएगा।
सप्ताह में दो दिन कार्यालय में बैठेंगे अधिकारी, पटवारी
राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो व पूरा कार्य समयबद्धता के साथ पूरा किया जा सके। इसके लिए डीआरओ नरेश कुमार को हफ्ते में दो दिन मंगलवार व वीरवार को एचएसआईआईडीसी कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे इसके लिए एचएसआईआईडीसी के अधिकारी तीनों गांवों के पटवारी के साथ उनका आवेदनपत्र तैयार करने व अन्य कागजी कार्रवाई में सहयोग करेंगे। राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह किसान हितेषी सरकार निरन्तर उनकी उन्नति को लेकर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह जनता द्वारा जनहित के लिए चुनी गई सरकार है। जो किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नही होने देगी।
बैठक में एचएसआईआईडीसी के एमडी सुशील सारवान ने नो लिटिगेशन पॉलिसी -2023 की जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति में भूमि मालिकों या लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारकों को लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का व्यापार करने, खरीदने या बेचने की भी स्वतंत्रता दी गई है। भूमि मालिक ओपन मार्केट में लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का मुद्रीकरण कर सकता है या एचएसआईआईडीसी को वापस बेच सकता है। आवंटित की जाने वाली साइट के संबंध में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भूमि पात्रता प्रमाण पत्र धारकों को पोजेशन के साथ एचएसआईआईडीसी द्वारा विकसित भूखंडों की पेशकश की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर