गुुरुग्राम: पुलिस की सूचना पर आईएमटी मानेसर क्षेत्र में धारा 163 लागू

WhatsApp Channel Join Now
गुुरुग्राम: पुलिस की सूचना पर आईएमटी मानेसर क्षेत्र में धारा 163 लागू


-पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक

-आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे

-संभावित धरना-प्रदर्शनों को लेकर लगाई धारा 163

गुरुग्राम, 08 अप्रैल (हि.स.)। आईएमटी मानेसर एवं आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 163 लागू करने आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी अजय कुमार ने बताया कि यह निर्णय पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया गया है, जिसमें क्षेत्र में संभावित प्रदर्शन एवं विरोध मार्च के चलते शांति व्यवस्था भंग होने, यातायात बाधित होने तथा आमजन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई थी।

जारी आदेशों के तहत आईएमटी मानेसर क्षेत्र में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बर्छा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर आने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा सडक़ों, रास्तों को अवरुद्ध करना या यातायात में बाधा उत्पन्न करना भी प्रतिबंधित किया गया है। डीसी अजय कुमार ने कहा कि ये आदेश शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

यह प्रतिबंध पुलिस बल एवं ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही परंपरागत रूप से अनुमति प्राप्त समुदायों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को नियमानुसार छूट दी गई है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन छूटों का दुरुपयोग कर कानून-व्यवस्था भंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

Share this story