गुरुग्राम: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

गुरुग्राम: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा
WhatsApp Channel Join Now
गुरुग्राम: तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा


-दोषी ठहराए गए व्यक्ति ने बच्ची से किया था दुष्कर्म व हत्या

-पीडि़त परिवार के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे के भी आदेश

गुरुग्राम, 21 फरवरी (हि.स.)। तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर नृशंस हत्या करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए बुधवार को यहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने अपने फैसले में पीडि़ता के परिवार के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।

अदालत में इस मामले की पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक सुनील परमार के मुताबिक सेक्टर-65 पुलिस थाना क्षेत्र में 11 नवम्बर 2018 को उत्तर प्रदेश मूल के एक युवक ने 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। तीन बच्चियांअपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी युवक ने आकर उन्हें पैसों का लालच देकर अपने साथ चलने को कहा था। दो अबोध बालिकाएं जाने को तैयार नहीं हुई, लेकिन तीन वर्षीय बालिका को कुछ खिलाने का लालच देकर वह अपने साथ ले गया था। सायं तक जब बालिका घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने उसकी खोज शुरु करते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अगले दिन क्षेत्र के एक मंदिर के सामने विकृत हालत में बालिका का शव मिला था।

शव पर जहां कटे के निशान थे। उसका चेहरा ईंट मारकर कुचल दिया गया था। बालिका के गुप्तांगों को भी बेहद चोट पहुंचाई गई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व हत्या तथा दुष्कर्म करने की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी थी। परमार का कहना है कि पुलिस ने भागदौड़ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पर वारदात के समय पहने गए उसके कपड़े आदि भी बरामद कर लिए थे। तभी से आरोपी जिला जेल में बंद था।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए। सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोपी बालिका को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अदालत ने आरोपी दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से आरोपी को फांसी देने का आग्रह भी किया था। परमार का कहना है कि पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने जहां फांसी की सजा दी है। आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीडि़त परिवार के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story