गुरुग्राम: गांजा रखने के दोषी को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना

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गुरुग्राम: गांजा रखने के दोषी को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना


-आरोपी को 24 किलो अवैध गांजा के साथ 10 दिसंबर 2018 को किया था काबू

गुरुग्राम, 3 जून (हि.स.)। मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तारी के छह साल बाद दोषी ठहराया गया और उसे अदालत ने सोमवार को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को 14 किलो गांजा के साथ 10 दिसंबर 2018 को काबू किया गया था।

जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर 2018 को सेक्टर-18 स्थित टपरवेयर कंपनी के पास से एक युवक को 24 किलोग्राम अवैध गांजा (एनडीपीएस) सहित काबू किया था। अवैध गांजा बरामद किए जाने पर आरोपी युवक के खिलाफ थाना सेक्टर-17/18 में धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में अपराध शाखा पालम विहार की पुलिस टीम ने काबू किया था। आरोपी की पहचान हीरा कुमार निवासी गांव छीतरौर जिला बेगूसराय (बिहार) के रुप में हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में प्रस्तुत किए गए। जिनके आधार पर एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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