गुरुग्राम: आचार संहिता लागू होने के बाद 7 लाख रुपये की शराब सीज, 62 एफआईआर दर्ज
-नगर निगम की ओर से 2155 स्थानों से होर्डिंग्स व बैनर हटाए गए
गुरुग्राम, 27 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ऐसे में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकरचुनाव कार्यालय की पैनी नजर है। आचार संहिता लगने से लेकर अब तक जिला में 7 लाख रुपये की शराब जब्त की जा चुकी है। साथ ही 62 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।
मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव द्वारा बुलाई गई बैठक में जिला की चारों विधानसभा के आरओ के साथ विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त बलप्रीत सिंह ने एमसीसी पर विस्तृत पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंन कहा कि शराब जब्त करने व एफआईआर करने के अलावा 2155 स्थानों से होर्डिंग्स व बैनर हटाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के क्र्रियान्वयन पर सख्ती से नजर रखें। आचार संहिता कहा कि जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही लागू हो चुकी है। बैठक में जिला में स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं एडीसी हितेश कुमार मीणा ने मतदाता जागरूकता को लेकर बनाई गई विस्तृत रूपरेखा पर भी प्रकाश डाला।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार कोई भी उम्मीदवार किसी व्यक्ति की निजी भूमि, भवन परिसर, दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने व नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा पाया गया तो उनके साथ उनके समर्थक तथा कार्यकर्ता पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विधानसभा के आरओ अपने अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए टीम वर्क के साथ प्रचार सामग्री हटवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर प्रचार सामग्री हटवाने के बाद पुन: राजनैतिक दलों द्वारा होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। वहीं आचार संहिता लागू होने उपरांत भी कुछ ऑटो व अन्य वाहनों पर उम्मीदवार का प्रचार प्रसार जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार अपने आवास, कार्यालय, प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए बैनर पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं एवं चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोल सकते हैं। इसकी सूचना उन्हें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के आरओ को देनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा / SANJEEV SHARMA
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