गुरुग्राम:युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा
-दोषी को सजा के साथ अदालत ने जुर्माना भी लगाया
-वर्ष 2020 में जाटौली अनाजमंडी में की थी युवक की हत्या
गुरुग्राम, 24 अक्टूबर (हि.स.)। जिला की जाटौली अनाजमंडी में एक युवक की हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार 21 जनवरी 2020 को थाना पटौदी जिला गुरुग्राम में सूचना मिली थी कि गांव जाटौली अनाज मंडी में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पाकर थाना पटौदी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव की पहचान गौरव निवासी हेलीमंडी जिला गुरुग्राम के रूप में हुई। मृतक के पिता ने पुलिस टीम को शिकायत देकर कहा कि उसका लडक़ा गौरव 20 जनवरी को बाइक लेकर गया था, जिसके बाद वह वापिस आया। उसके लडक़े को आखिरी बार एक हेलीमंडी के लडक़े के साथ देखा गया था। उसके लडक़े की हत्या उसी युवक ने कर दी। शिकायत पर थाना पटौदी में हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने एक आरोपी को 23 जनवरी 2020 को ही गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान साहिल (24) निवासी हेलीमंडी, पटौदी के रूप में हुई थी।
इस केस में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए। जिन्हें अदालत में पेश किया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी अनिकेत को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा
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