गुरुग्राम: होटलों को अतिथियों के आईडी प्रूफ रखने के आदेश

गुरुग्राम: होटलों को अतिथियों के आईडी प्रूफ रखने के आदेश
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गुरुग्राम: होटलों को अतिथियों के आईडी प्रूफ रखने के आदेश


-साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाऊस संचालकों को भी निर्देश

-गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते ड्रोन आदि के प्रयोग पर भी रोक

गुरुग्राम, 9 जनवरी (हि.स.)। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को जिला में साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाऊस, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं।

दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन, माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पॉवर, ग्लाइडर/होट एयर बलून, काइट फ्लाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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