गुरुग्राम: एससी एवं एसटी एक्ट के तहत दर्ज केसों में पीडि़तों को दी गई आर्थिक सहायता की हुई समीक्षा

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गुरुग्राम: एससी एवं एसटी एक्ट के तहत दर्ज केसों में पीडि़तों को दी गई आर्थिक सहायता की हुई समीक्षा


-डीसी ने पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

गुरुग्राम, 10 जून (हि.स.)। मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी अजय कुमार ने एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीसी अजय कुमार ने मार्च माह से जून माह के बीच दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज होते ही पीडि़तों को मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान की जाए, जिससे उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिले, बल्कि भावनात्मक रूप से भी संबल प्राप्त हो। डीसी अजय कुमार ने कहा कि समाज कल्याण विभाग संबंधित पीडि़तों से बैंक खाता संख्या व आवश्यक दस्तावेज लेकर शीघ्रता से औपचारिकताएं पूरी करे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान जिला कल्याण अधिकारी लालचंद ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि मार्च से जून तक की अवधि में एससी/एसटी एक्ट के तहत जिला स्तर पर कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी मामलों में पीडि़तों को आर्थिक सहायता की पहली किश्त दी जा चुकी है, जबकि 4 मामलों में दूसरी किश्त भी प्रदान कर दी गई है। उपायुक्त अजय कुमार ने बैठक में मौजूद गैर सरकारी सदस्यों से भी इस विषय पर प्रतिक्रिया ली और सुझाव आमंत्रित किए, ताकि पीडि़तों को अधिक प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाई जा सके। बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम संजीव कुमार, सहायक जिला न्यायवादी रोहित देशवाल, जिला कल्याण अधिकारी गुरुग्राम लालचंद, एसीपी (एससी/एसटी) एवं नोडल अधिकारी जय सिंह सहित गैर-सरकारी सदस्य कमल सिंह, नीलम एवं जगदीश सिंह मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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