गुरुग्राम: हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में उतरे ड्राइवर

गुरुग्राम: हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में उतरे ड्राइवर
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गुरुग्राम: हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में उतरे ड्राइवर


-अपने व्यवसायिक वाहनों को खड़े करके किया विरोध प्रदर्शन

-गुरुग्राम में हैं 3 लाख से अधिक व्यवसायिक वाहन

गुरुग्राम, 2 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में मंगलवार को गुरुग्राम में व्यवसायिक वाहनों के पहिये थमे रहे। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल करके सरकार के इस कानून का विरोध करते हुए वापस लेेने की मांग की। गुरुग्राम में तीन लाख से अधिक व्यवसायिक वाहनों के ड्राइवर्स ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग भी होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से हिट एंड रन के नए कानून में यह कहा गया है कि यदि कोई भी चालक किसी भी व्यक्ति को टक्कर मारकर वहां से वाहन लेकर या छोडक़र फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, उसमें 10 साल की सजा और सात लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। ट्रांसपोर्टर ने इस कानून को उनके व्यवसाय के विरोध में बताया। व्यवसायिक वाहनों के ड्राइवर्स ने कहा कि ज्यादातर हादसों में वाहन चालक की कोई गलती नहीं होती। नए कानून में कोई अपील-दलील नहीं सुनी जाएगी। सीधे कार्रवाई होगी। इसलिए यह कानून देशहित में नहीं है। इसलिए यह कानून वापस लिया जाए। कानून वापसी को लेकर ही सभी व्यवसायिक वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर ही रहेंगे। दूसरी तरफ इस हड़ताल के कारण बहुत से ट्रांसपोर्ट के काम भी प्रभावित हो गए। तेल पम्प पर तेल की कमी और घरेलू व अन्य सामान पर इस हड़ताल का असर पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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