गुरुग्राम: एनसीआर में दिवाली पर जला सकेंगें ग्रीन पटाखे, वह भी तीन घंटे

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-एनसीआर में नीरी से प्रमाणित हरित पटाखों की ही हो सकेगी बिक्री

-सात व आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तक जला सकेंगें पटाखे

-रात आठ से 10 बजे तक ही कर सकेंगे हरित पटाखों का उपयोग

-नौ नवंबर से पटाखे जलाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

गुरुग्राम, 04 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ एनसीआर क्षेत्र के गुरुग्राम जिला में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नीरी (एनईईआरआई) की वेबसाइट से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है।

ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लाइसेंस चार नवंबर से छह नवंबर 2026 तक अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार नागरिक सात व आठ नवंबर 2026 को सुबह छह बजे से सात बजे तक तथा रात आठ बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। नौ नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पुन: लागू हो जाएगा। इसकी निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर टीमें भी गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यही प्रतिबंध शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य बीमारियों से पीडि़त लोगों, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य संवेदनशील नागरिकों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानी से बचाना है।

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। टीम द्वारा जांच के लिए इन पटाखा उत्पादों के नमूने भी लिए जाएंगे, जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। नीरी द्वारा प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एनसीआर में बेरियम युक्त पटाखों और नीरी द्वारा ग्रीन पटाखे के रूप में अनुमोदित नहीं किए गए पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

Livevns.news Desk
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