गुरुग्राम: युवती पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को 7 साल की कैद

गुरुग्राम: युवती पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को 7 साल की कैद
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गुरुग्राम: युवती पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को 7 साल की कैद


-अदालत ने एक लाख 500 रुपए जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम, 5 फरवरी (हि.स.)। युवती पर चाकू से हमला कर घायल करने व हत्या के प्रयास के मामले की यहां अदालत में अहम निर्माण आया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व एक लाख 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बता दें कि यहां एमजी रोड पर सिकंदरपुर घोसी क्षेत्र की युवती आरती ने सेक्टर 17/18 थाना पुलिस को 19 अप्रैल 2019 को बयान दर्ज कराए थे। वह क्षेत्र की एक निजी कंपनी में काम करती है। जब वह ड्यूटी खत्म कर देर शाम कंपनी के बाहर आई तो एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसके सहयोगी दीक्षित हसीजा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसको भी चोट लगी। युवक की पहचान ग्राम झाड़सा के प्रीतम के रुप में हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए। उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व एक लाख रुपए तथा 25 आम्र्स एक्ट के तहत एक साल की सजा व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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