गुरुग्राम: हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

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गुरुग्राम: हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा


-अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम, 19 जनवरी (हि.स.)। करीब पांच साल पहले हत्या के मामले में तीन आरोपियों को यहां की एक अदालत ने साेमवार काे दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर 2021 को थाना बादशाहपुर पुलिस टीम को एक सूचना पंडाल पहाड़ी की तरफ जाने वाले रस्ते में व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव मिलने पर मौके पर सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट व डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर शव व घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। घटना स्थल पर मौजूद एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बताया कि 16 अक्टूबर 2021 को जब वह पंडाला पहाड़ी गुरुग्राम की तरफ स्कूटी से घूमने आया तब उसे एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। शव सड़ा हुआ व जला हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारकर छुपाने के लिए यहां गिरा दिया गया हो। इस शिकायत पर पुलिस थाना बादशाहपुर में केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या के इस मामले में तीन आरोपियों दिनेश, विक्रम व महिपाल निवासी गांव रामपुरा खेडक़ी दौला, जिला गुरुग्राम को काबू किया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए । गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोमवार को एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201, 34 आईपीसी के तहत सात वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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