गुरुग्राम: कुकर्म करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी को उम्रकैद
गुरुग्राम, २६ सितंबर (हि.स.)। नाबालिग लडक़े के साथ कुकर्म करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ ही अलग-अलग धाराओं में उसे ७५ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार २६ जुलाई २०२१ को थाना बिलासपुर जिला गुरुग्राम में एक दुकान में एक युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना पर थाना बिलासपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, फिंगर प्रिंट टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के भाई ने पुलिस टीम को शिकायत देकर कहा कि उसके भाई के साथ कुकर्म किया गया है, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बिलासपुर में आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान सोयब निवासी छोटी बाई, जिला नूंह के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके दालत में पेश किए गए।चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरवार को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उसे पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व २५ हजार रुपये जुर्माना तथा धारा ३०६ के तहत १० वर्ष कैद व ५० हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा
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