गुरुग्राम में 557 परिवार ले रहे लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ

गुरुग्राम में 557 परिवार ले रहे लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ
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गुरुग्राम में 557 परिवार ले रहे लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ


-समाज कल्याण विभााग की ओर से संचालित की जा रही है योजना

गुरुग्राम, 12 मई (हि.स.)। बेटियों के पालन-पोषण के लिए हरियाणा सरकार की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को प्रति माह 3000 रुपये की राशि दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। जिस परिवार में दंपत्ति के पास केवल बेटियां हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपए या इससे कम होनी चाहिए। पिता की आयु जब 45 वर्ष हो जाए तो वह लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कर सकता है। उसी आवेदक को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जिसने कोई पुत्र गोद ना लिया हो। उन्होंने बताया कि यह लाभ 15 वर्ष तक प्रदान किया जाता है, जिससे कि बेटियों की शिक्षा तथा उनके उचित पालन-पोषण पर इस सहायता को खर्च किया जा सके।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, बेटियों की माता के नाम बैंक खाता व आधार कार्ड होना जरूरी है। योजना की राशि माता के बैंक खाते में भिजवाई जाती है। यदि माता नहीं है तो पिता को यह राशि दी जाएगी। आवेदक हरियाणा प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में फिलहाल 557 परिवारों को लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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