गुरुग्राम: मतदाता सूची का शुद्धतम रूप सामने लाने का प्रयास करें: हेमा शर्मा
-राज्य चुनाव आयोग की एडिशनल सीईओ हेमा शर्मा ने किया ईआरओ का ट्रेनिंग प्रोग्राम
गुरुग्राम, 1 दिसम्बर (हि.स.)। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि निर्वाचन पंजीयन अधिकारी सभी दस्तावेजों का अच्छी तरह सत्यापन करवाने के पश्चात ही किसी आवेदक के मतदाता सूची के लिए दी गई आपत्ति या दावे को स्वीकृति प्रदान करें। यह बात उन्होंने शुक्रवार को यहां अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण में कही।
उन्होंने कहा कि केवल आधार कार्ड की बजाय वोट बनवाने के लिए दो व्यक्तिगत पहचान पत्र लिए जाएं तो बेहतर रहेगा, खासतौर से गुरूग्राम जैसे महानगर में यह ध्यान रखना जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन दिनों निर्वाचन विभाग का मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इस अभियान में किसी व्यक्ति का वोट काटने से पहले एक बार उस आदमी को अपना पक्ष रखने का मौका अवश्य प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र की पांच जनवरी, 2024 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह से विशुद्ध हो और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि बाकी ना रह जाए।
सभागार में निर्वाचन विभाग की ओर से पंजीयन अधिकारियों के लिए ईआरओ 2.0 वर्जन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया। चंडीगढ़ यूटी के ज्वाइंट कमिश्नर शंभू राठी ने निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को यह ट्रेनिंग देते हुए कहा कि बीएलओ के पास वोट बनवाने के लिए फार्म 6, सूची में शुद्धिकरण के लिए फार्म 7 व वोट का स्थानांतरण करवाने के लिए फार्म 8 जमा करवाया जा रहा है। इसके अलावा एनवीएस पोर्टल पर ऑनलाईन भी फार्म अपलोड किए जाते हैं। इन सभी फार्मों का निवारण ईआरओ 2.0 सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन किया जाएगा। संयुक्त आयुक्त शंभू राठी ने कहा कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करवाना भी गर्व की बात है। इसलिए हर एक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को कमीशन के नवीनतम दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक होमलेस व्यक्ति और किराए के मकान में रहने वाला नागरिक भी अपना वोट बनवा सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव
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