गुरुग्राम: नाबालिग पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा
-चुन्नी से गला घोंटकर की गई थी हत्या
गुरुग्राम, 29 नवंबर (हि.स.)। नाबालिग पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे पोक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व हत्या की धारा 302 के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार 2 फरवरी 2019 को डीएलएफ थाना फेज-3 क्षेत्र में फेज-3 में किराये पर रहने वाली करण कौर नामक युवती की हत्या हो गई थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिंगरप्रिंट टीम व फॉरेन्सिक टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाकर युवती के शव को कब्जा में लिया। मृतक युवती के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर कहा कि उसकी लडक़ी करण कौर को मई 2018 में धर्मेंद्र नामक युवक शादी करने के लिए भगाकर लाया था। पिता ने बताया कि उसकी लडक़ी का फोन आया था। जिस दौरान इसकी लडक़ी ने बताया कि वह धर्मेंद्र के साथ गुरुग्राम में रह रही है। धर्मेंद्र उसके साथ मारपीट करता है।
एक सितंबर 2019 को उसको सूचना मिली कि लडक़ी करण कौर मृत अवस्था में किराए के मकान में पड़ी है। उसकी उसके पति ने हत्या की है। इस शिकायत पर थाना डीएलएफ फेज-3 में केस दर्ज किया गया। अपराध शाखा सेक्टर-40 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए हत्या की वारदात को अन्जाम देने के आरोपी पति को शंकर चौक गुरुग्राम के पास से काबू किया। आरोपी की पहचान धर्मेन्द्र पुत्र भगवानदास निवासी छारहौली, थाना सिरसगंज, जिला फिरोजाबाद, उत्तर-प्रदेश, उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई।
पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी से उसका झगड़ा रहता था। झगड़े के चलते वह उससे रंजिश रखने लग गया था। उसने 28/29 जनवरी 2019 की रात को सोती हुई अपनी पत्नी करण कौर को उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। फिर कमरे का दरवाजा बन्द करके वहां से भाग गया। आरोपी के खिलाफ जरूरी साक्ष्य व गवाह जुटाकर पुलिस ने अदालत में पेश किए। जिनके आधार पर एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे पोक्सो एक्ट व धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा दी गई। साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा
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