गुरुग्राम: 200 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटाले में सीए सहित चार काबू

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-ऑटो सर्विस फर्म के पूर्व सह-संस्थापक और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार

-शेल कंपनियों से जारी किए फर्जी चालान

गुरुग्राम, 26 जुलाई (हि.स.)। सीजीएसटी आयुक्तालय गुरुग्राम के एंटी-इवेजन विभाग ने करीब 200 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) घोटाले का भंडाफोड़ किया है। मामले में ऑटो सर्विस क्षेत्र की प्रतिष्ठित फर्म के दो पूर्व सह-संस्थापक और दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

विभाग का आरोप है कि दोनों ने अपनी वित्तीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर इस पूरी फर्जी आईटीसी योजना को डिजाइन और अंजाम देने में मदद की। सीजीएसटी अधिकारियों ने जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और अन्य तकनीकी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सीजीएसटी अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आया कि आरोपितों ने फर्जी आईटीसी हासिल करने के लिए कई शेल कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों के नाम पर बिना किसी वास्तविक वस्तु या सेवा की आपूर्ति के फर्जी चालान जारी किए गए। सिर्फ कागजों पर इनवाइस का लेन-देन दिखाकर सरकारी खजाने से आईटीसी का लाभ उठाया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार इस सुनियोजित नेटवर्क के जरिये सरकारी राजस्व को लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों को देखते हुए चारों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपितों ने आपस में धन के लेन-देन को कई स्तरों पर घुमाने की प्रक्रिया अपनाई थी, ताकि लेन-देन की असल कड़ी पकड़ में न आए। गिरफ्तार आरोपियों में ऑटो सर्विस क्षेत्र की फर्म के दो पूर्व सह-संस्थापक

दो चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। सीजीएसटी अधिकारियों ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य शेल कंपनियों और लाभार्थियों की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी आईटीसी का इस्तेमाल किन-किन कंपनियों ने किया और कितने और लोग इस घोटाले में शामिल हैं। अधिकारियों ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि फर्जी चालान लेना और देना दोनों ही जीएसटी कानून के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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