झज्जर जिला में ग्रैप-तीन के प्रतिबंध सख्ती से लागू
झज्जर, 17 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) स्टेज-तीन की पाबंदियां लगाई गई हैं जिसके तहत जिले में सभी एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों और प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र ने शनिवार को बताया कि नगर परिषद झज्जर, बहादुरगढ़ व बेरी पालिका क्षेत्र में आयोग द्वारा जारी आदेशों की पालना की जा रही है।
बहादुरगढ़ व झज्जर में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एंटी स्मोग गन कार्य कर रही है और सड़कों पर टैंकरों द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों की अनुपालना करके प्रदूषण स्तर को कम करने में सहयोग करें। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी प्रदूषण नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जा रही है।
डीसी ने बताया कि ग्रैप-3 के चलते जिला में निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी और सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री की वाहनों में आवाजाही बंद रहेगी। वहीं सड़कों की साफ सफाई मशीनों से करनी होगी। सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव व एंटी-स्मॉग गन का उपयोग बढ़ाना होगा। कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रोक रहेगी।
डीसी ने कहा कि विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग व अस्वस्थ व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें।सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग व वैकल्पिक साधनों का अधिक उपयोग करें। आमजन निजी वाहनों का प्रयोग कम करें। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ताकि वायु गुणवत्ता में शीघ्र सुधार लाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेप-3 प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज

