हिसार : स्कूल के माली से लूटपाट करने वाले चार दोषियों को तीन-तीन साल कैद
अदालत ने चारों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना
भी लगाया
हिसार, 28 जुलाई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने नारनौंद क्षेत्र में सरकारी स्कूल के एक माली से लूटपाट
और मारपीट के सात साल पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार
दिए गए अभिनाश, संजीव, अरुण और अजय उर्फ सोनू को अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई
है। अदालत ने चारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार नारनौंद थाना पुलिस ने वर्ष
2019 में गुराना निवासी महाबीर सिंह की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। महाबीर सिंह
सरकारी स्कूल डाटा में माली के पद पर कार्यरत है। शिकायत में महाबीर सिंह ने बताया
था कि 23 जून 2019 की रात करीब 9:30 बजे वह अपनी ननिहाल से बाइक पर गांव लौट रहे थे।
उन्होंने शराब पी रखी थी और सामने से आ रही तेज रोशनी के कारण वह रास्ता भटक गया। वह
खेड़ी चौपटा से जींद की ओर निकल गया। जब वह किन्नर बस स्टेंड से करीब चार-पांच किलोमीटर
आगे जींद-बरवाला रोड पर मिर्चपुर की तरफ पहुंचा, तो सड़क किनारे खड़ी एक सफेद कार से
चार युवक बाहर निकले। आरोप है कि इन चारों युवकों ने महाबीर सिंह की बाइक रुकवाकर उनके
साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने उसकी बाइक, आईटेल कंपनी का मोबाइल फोन और पर्स
लूट लिया। पर्स में 40 रुपए, बाइक की आरसी, आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद थे। वारदात
के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मिर्चपुर पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई
सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने महाबीर सिंह की शिकायत पर
केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। सरकारी वकील सुनील परुथी ने बताया कि लूट के इसी मामले
में अदालत ने मंगलवार को चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की कैद और जुर्माने
की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

