नूंह: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास

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नूंह: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास


नूंह, 15 सितंबर (हि.स.)। नूंह की पोक्सो विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोजकामेव थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर 2023 को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक 23 दिसंबर की शाम 17 वर्षीय लड़की घर से कूड़ा डालने के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पहाड़ियों की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में आरोपी के साथ दो अन्य अज्ञात युवकों के मौजूद होने तथा वारदात में उनकी मदद करने का भी आरोप लगाया गया था।

पीड़िता के शोर मचाने पर एक पड़ोसी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं पोक्सो विशेष अदालत, नूंह के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत में हुई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया

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