फरीदाबाद : बिना लाईसेंस मांस की बिक्री करने वालों पर निगम कसेगा शिकंजा

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फरीदाबाद, 28 दिसंबर (हि.स.)। नगर निगम फरीदाबाद ने अब शहर में बिना लाईसेंस से मांस की बिक्री करने और भंडारण करने वालो पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरु कर दी है। नगर निगम की ओर से सभी मांसाहारी (नॉन-वेज) खाद्य व्यवसायों के लिए रविवार को जारी बयान में चेताया गया है कि मांस की बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन आदि का संचालन केवल हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा व्यवसाय उपविधियाँ, 2008 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस के साथ ही किया जा सकता है। स्वास्थ्य अधिकारी डा. नीतिश परवाल ने निगम की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पाया गया है कि कई मांस की दुकानें एवं नॉन-वेज खाद्य प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस और अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालित हो रहे हैं। कई स्थानों पर मांस की खरीद-फरोख्त अवैध रूप से की जा रही है तथा उससे संबंधित कचरा खुले में फेंका जा रहा है, जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीतीश परवाल ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं व्यवसाय उपविधियाँ, 2008 के अनुसार बिना लाइसेंस मांस से जुड़ा कोई भी व्यवसाय पूर्णत: अवैध है। बिना वैध लाइसेंस के मांस की बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करण अथवा कटाई सख़्त रूप से प्रतिबंधित है। मांस से उत्पन्न कचरे का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा तत्काल सीलिंग, दुकान बंद करने, सामान जब्त करने एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सील की गई दुकानों को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पुन: खोलने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पूर्णत: जनहित में की जा रही है ताकि नागरिकों की सेहत सुरक्षित रहे तथा शहर में स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर

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