फरीदाबाद : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कठोर कैद
फरीदाबाद, 14 अक्टूबर (हि.स.)। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फरीदाबाद पुलिस की ओर से मामले की प्रभावी जांच, साक्ष्यों के संकलन और अदालत में की गई मजबूत पैरवी के लिए इस मामले को चिन्हित श्रेणी में रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 24 गवाहों ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी हाकमचंद के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित अपराधों के आरोप में थाना महिला बल्लभगढ़ में 16 सितंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व 10, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 व 506 तथा आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी को 16 सितंबर 2022 को ही गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए और कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले को अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाहों की गवाही हुई। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटला की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 पोस्को एक्ट में 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, 10 पोस्को एक्ट में पांच साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, 323, 506 आईपीसी में 2 साल व दस हजार रुपए जुर्माना तथा 25 शस्त्र अधिनियम में एक साल व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर

