फरीदाबाद : गैंगरेप के बाद युवती की हत्या मामले में दोनों दोषियों को उम्रकैद
फरीदाबाद, 11 अगस्त (हि.स.)। मुजेसर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दोनों पर अलग-अलग 2.61 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने दोनों को मर्डर, गैंगरेप, एससीएसटी एक्ट में उम्रकैद, तो सबूत मिटाने और घर में घुसने की धारा के तहत तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद एडिशनल सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2023 में दोनों आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने शव को फंदे पर लटका दिया था। युवती के भाई की शिकायत पर मुजेसर थाने में केस दर्ज किया गया था। मामला गंभीर होने के कारण इसकी जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई। टीम ने जांच के दौरान फिजिकल और टेक्निकल एविडेंस जुटाए और दोनों आरोपियों को 27 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 29 जुलाई 2023 को अदालत में चालान पेश किया। दोषियों की पहचान प्रहलाद निवासी मथुरा, और मुकेश निवासी गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दोनों फरीदाबाद में किराए पर रह रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की थी। पुलिस ने इस मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा था। सुनवाई के दौरान पीडित पक्ष की ओर से तीन साल में अदालत में 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने फिजिकल और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर अदालत में मामले की मजबूत पैरवी की।
हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर

