फरीदाबाद: बाहरी व्यक्तियों की सूचना न देने पर होगी कार्यवाही: राकेश आर्य

फरीदाबाद: बाहरी व्यक्तियों की सूचना न देने पर होगी कार्यवाही: राकेश आर्य
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फरीदाबाद: बाहरी व्यक्तियों की सूचना न देने पर होगी कार्यवाही: राकेश आर्य


फरीदाबाद, 29 मार्च (हि.स.)। पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने स्पष्ट किया है कि सभी नागरिक व संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें और वेरिफिकेशन करवाएं। इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिर भी कुछ संस्थाएं /व्यक्ति पुलिस वेरिफिकेशन से बचते हैं और अपने आप की वह शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं ऐसी लापरवाही के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है।

पुलिस आयुक्त राकेश आर्य ने बताया कि बहुत से विदेशी नागरिक फरीदाबाद में इलाज करवाने के लिए आते हैं और अस्पताल परिसर या आसपास के एरिया में किराए पर कमरा लेकर रहने की कोशिश करते हैं। विदेशी नागरिक भारत में अन्य भी बहुत सारे कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। विदेशी नागरिकों को किराए पर कमरा देने से पहले हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान, होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक है। इसके लिए सेक्टर 21ए कार्यालय से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म सी भरने की अनुमति लें।

बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के पश्चात उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें एवं पुलिस को सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर हॉस्पिटल या होटल या गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके अंतर्गत 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने से पहले उसकी अनुमति लें अवश्य लें तथा पुलिस जांच पूरी के पश्चात ही उन्हें किराए पर रखें।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/संजीव

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