फरीदाबाद: नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को हुई 20 साल की कैद
फरीदाबाद, 31 मई (हि.स.)। 16 वर्षीय नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर बंधक बनाकर बार-बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को जिला अदालत ने शुक्रवार को 20 साल की सजा सुनाकर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वारदात के संबंध में महिला थाना बल्लबगढ़ में एक शिकायत प्राप्त हुई। वारदात के संबंध में उच्च अधिकारियों को सुचना दी जिसपर उच्च अधिकारियों द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए है।
पीडिता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 13 मार्च को दोपहर के समय में दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। जो रास्ते में गली में पानी देने आने वाला लडक़ा जुगनु दुसरी गली में पानी सप्लाई कर रहा था। तभी आरोपी ने कहा कि वह भी उसकी गली में ही जा रहा है। अपने टम्पो से पीडिता को घर छोड देगा और लडकी उसके टम्पो में बैठ गई। आरोपी लडकी को अपने कमरे पर ले गया और नाबालिग लडकी का अपहरण कर, जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को बार-बार अंजाम दिया। जिसके बाद आरोपी ने दूसरे दिन भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग लडकी को शाम के समय उसकी गली के बाहर छो़डा़।
महिला थाना पुलिस ने मुकदमें में कार्रवाई करते हुए आरोपी जुगनु निवासी गांव पारसोली जिला मथुरा हाल सुभाष कॉलोनी बल्लबगढ़ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी। सभी गवाह व साक्ष्य को देखते हुए आज अदालत के द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा व 50000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/संजीव
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